राष्ट्रीय

बेंगलुरु कोर्ट का बड़ा आदेश, कांग्रेस और भारत जोड़ो ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने का दिया आदेश

नई दिल्ली। कांग्रेस को बेंगलुरु कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कांग्रेस और उसकी भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने के लिए कहा है। बता दें कि कांग्रेस के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत शिकायत दर्ज हुई थी। एमआरटी म्यूजिक कंपनी ने कांग्रेस के खिलाफ कॉपीराइट का केस किया था। आरोप है कि इन हैंडल पर केजीएफ-2 फिल्म के गानों के साथ वीडियो शेयर किए गए। ऐसा करते हुए कॉपीराइट का कथित रूप से उल्लंघन किया गया।

याचिकाकर्ता द्वारा सबूत के रूप में सीडी पेश करते हुए ये सिद्ध किया कि उसके ओरिजनल वर्जन का इस्तेमाल कुछ मामूली बदलावों के साथ हुआ है। कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया है कि इस प्रकार के मार्केटिंग वीडियोज पाइरेसी को बल देते हैं। इसी वजह से आदेश में साफ कहा गया है कि दोनों कांग्रेस और भारत जोड़ो के ट्विटर हैंडल से उन वीडियोज को हटाया जाए जहां ये गाने इस्तेमाल हुए हैं। वहीं दोनों के ही ट्विटर हैंडल को भी ब्लॉक करने का आदेश दिया गया है। इस प्रकार के मार्केटिंग वीडियोज से पाइरेसी को बल मिलता है। कोर्ट ने अपने आदेश में ट्विटर को दो हैंडल से तीन लिंक हटाने का निर्देश दिया और आगे कांग्रेस व भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने का आदेश दिया। जिस वीडियो में केजीएफ 2 से गाने का इस्तेमाल किया है, उसमें राहुल गांधी भी दिख रहे हैं।

शिकायतकर्ता ने कहा था कि एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल की यह गैरकानूनी हरकत रूल ऑफ लॉ और निजी व्यक्तियों या संस्थाओं के अधिकारों की घोर अवहेलना है, जबकि वह इस भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन इस देश में शासन करने का मौका तलाशने और आम आदमी व व्यवसायियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कर रहे हैं। इस पूरे मामले में धारा 403, 465 और 120बी आर/डब्ल्यू धारा 34 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 के तहत और धारा 63 कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत केस दर्ज हुआ है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *